शैक्षिक ऋण योजना का शुभारम्भ अंतिम तिथि 31 जुलाई

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अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाब ओरियन्टेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्राओं, जो उ0प्र0 का मूल निवासी हो, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा से हुआ हो जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम हो (ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98,000/ हजार व शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1,20,000/ हजार से अधिक न हों) को 03 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर तथा ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक परन्तु 8 लाख से कम हो ऐसे छात्रों को 8 प्रतिशत तथा छात्राओं को 5 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर अधिकतम रू0 20 लाख तक के शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू0 4 लाख की दर से अधिकतम 5 वर्षो हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अयोध्या के कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की गयी है। इच्छुक पात्र छात्र/छात्रायें किसी भी कार्यदिवस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अयोध्या कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त कर अर्हता की स्थित में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है।