विभिन्न दुकानों-वाणिज्य अधिष्ठानों पर साप्ताहिक बन्दी के नियम लागू नहीं होगें-श्रम प्रर्वतन अधिकारी

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प्रतापगढ़ – श्रम प्रर्वतन अधिकारी डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि जिलाधिकारी के द्वारा उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम.1962 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र बेल्हा एवं जनपद की विभिन्न नगर पंचायतों की बाजारों हेतु बन्दी के दिवसों का निर्धारण करते हुये आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में जिन नियोजकों द्वारा उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम.1962 के अन्तर्गत निर्धारित मूल शुल्क के अतिरिक्त मूल शुल्क की 50 प्रतिशत अधिक धनराशि का भुगतान किया जाता है तो बन्दी के दिनों में निर्धारित शर्तो का पालन करते हुये उनकी दुकानोंध्प्रतिष्ठानों को साप्ताहिक बन्दी से छूट प्रदान की जा रही है।


श्रम प्रर्वतन अधिकारी ने बताया है कि इसके अतिरिक्त उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की अनुसूची.2 में उल्लिखित जिन दुकानोंध्वाणिज्यिक अधिष्ठानों को साप्ताहिक बन्दी से छूट प्राप्त हैध्जिन पर साप्ताहिक बंदी के नियम लागू नहीं होगें उनमें ऐसी दुकानें तथा वाणिज्य.अधिष्ठान जो अनन्यतः या मुख्यतः भोजनए जलपानए समाचार पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओंए औषधियोंए चिकित्सकीय तथा शल्य उपकरणोंए शाक.सब्जीए मिठाईइयोंए दूधए पकाये हुये भोजनए फूलए पान और सुपारीए मांस.मछलीए कुक्ुटादिए शिकार किये हुये पशु पक्षीए अण्डोंए बर्फ तथा ताजे फल और हरे चारे का व्यवसाय करते हों। मल्टीफ्लेक्सए शॉपिग कम्प्लेक्सए सिनेमाए नाट्यशाला तथा सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के अन्य स्थानए क्लब तथा निवास.स्थल युक्त होटल, रेल के स्टेशनों पर के स्टाल तथा जलपान गृह, ऐसी दुकानें जो मोटर स्प्रिट तथा मोटर अथवा वायुयान के अतिरिक्त भागों और सहायक सामान की विक्री करते हों,नाइयों तथा केश प्रसाधकों की दुकानें तथा अधिष्ठान।

सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऐसी दुकानें तथा अधिष्ठान जो मद्य द्रवों या स्वापक भेषजों का व्यवसाय करते होंए अनन्यतः या मुख्यतः शव दफनानेए अन्त्येष्टि के लिये ले जाने तथा दाह संस्कार के लिये आवश्यक वस्तुओं का व्यवसाय करने वाली ऐसी दुकानें जो नियत रीति से कलेक्टर द्वारा विज्ञापित की जाये। अनन्यतः या मुख्यतः पैट्रोमैक्सए बैण्ड तथा लाउड स्पीकरए जिनकी अपेक्षा विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के अवसरों के लिये की जाती है किराये पर देने का व्यवसाय करने वाली दुकानें। .

परिवहन सेवायें बिजली तथा जल.सम्भरण प्रतिष्ठान, अनन्यतः या मुख्यतः साइकिलों, रिक्शा, तांगा,इक्का तथा बैलगाड़ी की मरम्मत करने वाली दुकानें। वे दुकानें और वाणिज्यिक स्थापन जो विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित नही हैं लेकिन जो कि अनन्यतः अथवा मुख्य रूप से विद्यत संव्यवहार प्रसंस्करणए इण्टरनेट और वायस कस्टमर केयर सर्विसए काल सेन्टरए साफ्टवेयर डिजाइनिंग एण्ड डेवलपमेन्ट्स साइबर कैफेध्किओस्कए पीसीओए फैक्स और ई.मेल सेवाओं का कारोबार कर रहे है। सुविधा भण्डार, पूर्व प्रयोजनों के लिये आयोजित प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शनए मेलों में दुकान है।