योगी सरकार का निर्बल वर्ग को तोहफा

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योगी सरकार का निर्बल वर्ग को तोहफा
योगी सरकार का निर्बल वर्ग को तोहफा

प्रदेश सरकार ने निर्बल वर्ग के उपभोक्ताओं को दिया तोहफा। संयोजन काटने एवं जोड़ने का शुल्क तथा बकाये की 25 प्रतिशत जमा करने की सीमा को किया समाप्त। एक किलोवाट तक विद्युत भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। उपभोक्ताओं के विच्छेदित संयोजनों पर आरसी/डीसी शुल्क माफ। योजना 16 जून से 31 जुलाई, 2023 तक प्रभावी रहेगी। योगी सरकार का निर्बल वर्ग को तोहफा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश के निर्बल वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 01 किलोवाट तक के घरेलू विद्युत कनेक्शन को जोड़ने एवं काटने (आर0सी0-डी0सी0) शुल्क को 31 जुलाई, 2023 तक माफ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आंशिक भुगतान की न्यूनतम सीमा कुल बकाये का 25 प्रतिशत भी शिथिल कर दी गयी है। अब गरीब उपभोक्ता अपने बकाया में से न्यूनतम रू0 100 जमा करके विच्छेदित कनेक्शन जुड़वा सकता है।


उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम0 देवराज ने बताया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत एल0एम0वी0-1 श्रेणी के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के संयोजन बकाया लम्बित होने पर विच्छेदित कर दिये जाते है। उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण बकाया अथवा आंशिक रूप से बकाया जमा करने के उपरान्त आर0सी0-डी0सी0 कनेक्शन (काटने एवं जोड़ने) शुल्क के रूप में लगभग रू0 600.00 की धनराशि अतिरिक्त जमा करना होता है। प्रायः गरीब उपभोक्ताओं द्वारा आंशिक रूप से पॉच सौ से एक हजार रूपये तक ही बिल की राशि जमा की जाती है। इस स्थिति में उनके द्वारा आर0सी0-डी0सी0 शुल्क के रूप में रू0 600.00 जमा किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, जिसके कारण विद्युत संयोजन पुर्नसंयोजित भी नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि बकाये पर संयोजन विच्छेदित है तब उस स्थिति में उपभोक्ता द्वारा 25 प्रतिशत से कम राशि आंशिक रूप में स्वीकार नहीं की जाती है।


प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप समस्त गरीब उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उत्पन्न हो रही कठिनाई को देखते हेए उपरोक्त प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु लागू होने वाले आर0सी0-डी0सी0 शुल्क को माफ करने तथा 01 कि0वा0 विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं के यदि संयोजन विच्छेदित है उस स्थिति में आंशिक भुगतान लेते हेतु भुगतान की न्यूनतम सीमा कुल बकाये का 25 प्रतिशत को भी 31 जुलाई, 2023 तक शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। योगी सरकार का निर्बल वर्ग को तोहफा