प्रदेश में अब तक 65,92,852 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

139
  • मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
  • ज्यादा से ज्यादा निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए अभियान चलाकर श्रमिक पंजीयन एवं श्रमिक नवीनीकरण की कार्यवाही की जाए।
  • निर्माण प्रक्रिया में वर्ष में 90 दिन से अधिक नियोजित रहने वाले 18-60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन हेतु पात्र।
  • आगामी 30 नवम्बर, 2020 तक पंजीयन शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं विलम्ब-शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देते हुये इसे निःशुल्क कर दिया गया।
  • प्रदेश में अब तक 65,92,852 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, जिसमें से अब तक 32,58,152 निर्माण श्रमिकों का नवीनीकरण भी किया जा चुका है।
  • पंजीयन हेतु बोर्ड के वेब-पोर्टल अथवा जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से आनलाइन पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकता।


लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए अभियान चलाकर श्रमिक पंजीयन एवं श्रमिक नवीनीकरण की कार्यवाही की जाए।

मुफ्त में होगा श्रमिकों पंजीयन व नवीनीकरण शुल्क माफी की योजना के तहत यह सुविधा 30 नवंबर 2020 तक मान्य होगी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को अभी तक पंजीयन शुल्क 20 रुपया तथा अंशदान शुल्क 20 रुपया प्रति वर्ष देना पड़ता था।

  इस सम्बन्ध में प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क में 30 नवम्बर, 2020 तक छूट प्रदान की गयी है। इसके अंतर्गत आगामी 30 नवम्बर, 2020 तक पंजीयन शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं विलम्ब-शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देते हुये इसे निःशुल्क कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 65,92,852 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है, जिसमें से अब तक 32,58,152 निर्माण श्रमिकों का नवीनीकरण भी किया जा चुका है।

     18-60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक जो निर्माण प्रक्रिया में वर्ष में 90 दिन से अधिक नियोजित रहे हैं, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन हेतु पात्र हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्माण गतिविधियों से सम्बन्धित 40 प्रक्रियाएं निर्माण कार्यों की सूची में सम्मिलित की गयी हैं, जिनमें कार्यरत श्रमिक अपना पंजीयन करा सकता है।

 श्रमिक पंजीयन हेतु बोर्ड के वेब-पोर्टल अथवा जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से आनलाइन पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदन हेतु निर्माण श्रमिक के रूप में नियोजित होने सम्बन्धी कार्य प्रमाण-पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति आवश्यक अभिलेख हैं। पंजीयन हेतु 20 रुपये का शुल्क एवं 20 रुपये प्रथम वर्ष का अंशदान के रूप में देय है। श्रमिकों को प्रति वर्ष बोर्ड में अंशदान जमा कर अपना नवीनीकरण कराना होता है। आवेदक द्वारा एक बार में 03 वर्ष का अंशदान भी जमा किया जा सकता है।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मुख्यतः श्रमिक पंजीयन, श्रमिक नवीनीकरण व निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। बोर्ड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार आवास सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, महात्मा गाँधी पेंशन योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, निर्माण कामगार मृत्यु, दिव्यांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, अन्त्येष्टि सहायता योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना तथा आपदा राहत सहायता योजना सम्मिलित हैं।