बेअंत सिंह हत्याकांड 26 जनवरी से पहले फैसला ले केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

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बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत राजोआना की मौत की सजा बदलने पर 26 जनवरी से पहले फैसला ले केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली  – बेअंत सिंह हत्याकांड  में दोषी बलवंत सिंह राजोआणा की सजा-ए-माैत की सजा को उम्रकैद में परिवर्तित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने पर 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी तक फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे ने कहा कि ये एक अच्छी तारीख है। राजोआना की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि दोषी की दया याचिका 8 साल से लंबित है।

साल 1995 में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय के सामने हुए बम धमाकों में बेअंत सिंह समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। राजोआना को विशेष अदालत ने साल 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने कहा कि 26 जनवरी अच्छा दिन है, उससे पहले राष्ट्रपति के पास फाइल भेज दें। बलवंत सिंह करीब 25 साल से जेल में है। साल 1995 में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय के सामने हुए बम धमाकों में बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी। राजोआना को विशेष अदालत ने साल 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। राजोआना ने सजा और सजा के खिलाफ अपील नहीं की है। CJI ने कहा कि अन्य सह अभियुक्तों द्वारा लंबित अपील का केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए फैसले से कोई प्रासंगिकता नहीं ।

पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए राजोआना को मौत की सजा सुनाई गई थी. राजोआना ने सजा और सजा के खिलाफ अपील नहीं की है। वो पिछले 25 सालों से जेल में है. दूसरों ने उसकी ओर से दया याचिका दायर की। CJI ने कहा कि अन्य सह अभियुक्तों द्वारा लंबित अपील का केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए फैसले से कोई प्रासंगिकता नहीं है कि गुरु नानक की 550 वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुछ दोषियों की मौत की सजा कम करने का फैसला किया जाए।