15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स

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कोविड-19 के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी
कन्टेनमेन्ट-जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक आगामी 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स प्रबन्धन से जुड़े व्यक्तियों एवं दर्शकों द्वारा सामान्य क्षेत्र एवं प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम 06 फीट की शारीरिक दूरी के मानक का किया जाये पालन
फेस कवर अथवा मास्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सेनेटाइजर्स उपयोग तथा खाँसते अथवा छींकते समय टिशू/रुमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाये
सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स आडिटोरियम में हर शो/स्क्रीनिंग के बाद पर्याप्त सफाई की जाये, पूरे परिसर का बार-बार किया जाये विसंक्रमित  सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के संचालन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये
मुख्य सचिव


लखनऊ,  
कोविड-19 के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के संचालन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जानकारी देते हुये मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि कन्टेनमेन्ट-जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स प्रबन्धन से जुड़े व्यक्तियों एवं दर्शकों द्वारा सामान्य क्षेत्र प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम 06 फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाये। प्रत्येक समय फेस कवर अथवा मास्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सेनेटाइजर्स उपयोग तथा खाँसते अथवा छींकते समय टिशू/रुमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग की सलाह दी जाये।

आडिटोरियम के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजर्स तथा पंक्तिबद्ध प्रवेश व निर्गमन हेतु शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार चिन्ह की व्यवस्था की जाये। कोविड लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाये। एकल-स्क्रीन सिनेमा में दो प्रदर्शन के मध्य तथा मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर प्रदर्शन के मध्य तथा इनके मध्यान्तर अवधि एवं समाप्ति समय के मध्य पर्याप्त समयान्तराल रखा जाये। सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों का उपयोग शारीरिक दूरी के मानक को सुनिश्चित करते हुये उनकी कुल बैठने की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत तक किया जाये। शारीरिक दूरी के मानक का पालन सुनिश्चित कराने हेतु एक सीट छोड़कर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाये। जो सीटे बैठने के लिये निर्धारित न हों, उन्हें बुकिंग (आॅनलाइन/विंडों बुकिंग) के दौरान भी चिन्हित किया जाये तथा इसे सुनिश्चित करने हेतु इसे टेप अथवा फ्लोरोसेन्ट से मार्क कर दिया जाये।

मुख्य सचिव ने कहा कि सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों में टिकट की बुकिंग यथासंभव अग्रिम बुकिंग व आॅनलाइन बुकिंग द्वारा ही की जाये तथा विंडो बुकिंग में भी काॅन्टेक्टलेस/स्पर्शरहित लेन-देन यथा ई-वाॅलेट/क्यूआर कोड स्कैनर आदि का प्रयोग किया जाये। कान्टेक्ट-ट्रेसिंग की सुविधा के लिये टिकटों की बुकिंग के समय संपर्क नम्बर भी लिया जाये। शो समाप्त होने पर दर्शकों को एक साथ न छोड़कर शारीरिक दूरी के मानक का पालन करते हुये क्रमबद्ध तरीके से जाने की व्यवस्था की जाये।

उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग शो के मध्यान्तर एक साथ न किये जायें तथा मध्यान्तर के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लाॅबी एवं वाशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किये जायें। खाद्य और पेय क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बिक्री काउंटर्स रखें जायें। काउंटर्स पर शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाये तथा यथासंभव आॅनलाइन लेन-देने किया जाये। हाॅल/आॅडिटोरियम के अंदर भोजन और पेय का वितरण निषिद्ध होगा। केवल पैक्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी तथा अपशिष्ट का सुरक्षित डिस्पोजल की व्यवस्था की जाये।

मुख्य सचिव ने बताया कि सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स एयर कंडीशन्ड होने की स्थिति में सी0पी0डब्ल्यू0डी0 के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये। तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस के मध्य, सापेक्ष आर्द्रता 40-70 प्रतिशत के मध्य होना चाहिये तथा क्रास वैंटिलेशन होना चाहिये। सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स आॅडिटोरियम में हर शो/स्क्रीनिंग के बाद पर्याप्त सफाई की जाये, पूरे परिसर का बार-बार विसंक्रमित किया जाये तथा ऐसे बिंदु जो मानव के संपर्क में बार-बार आते हैं, जैसे दरवाजे, हैण्डिल, रेलिंग आदि का समय-समय पर सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाये। लिफ्ट में भी सीमित लोगों को प्रवेश दिया जाये। यदि किसी व्यक्ति को लक्षणयुक्त अथवा ‘पाॅजिटिव’ पाया जाता है, तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जाये एवं परिसर का तत्काल विसंक्रमण कराया जाये।

समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजे गये दिशा-निर्देशों में उनसे अपेक्षा की गई है कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के संचालन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु सम्बन्धित प्रोटोकाॅल तथा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। किसी भी व्यक्ति (प्रबंधक अथवा दर्शक) द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।