अयोध्या। जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में दिनांक 12 मार्च 2022 (शनिवार) को जिला न्यायालय सत्र परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामले को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउंस से सम्बंधित धारा 138 ए0एन0आई0 एक्ट के बाद, बैंक रिकबरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बंधित शमनीय दण्ड, वैवाहिकध्पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्त के परिलाभों से सम्बंधित मामले, राजस्व वाद सहित अन्य सिविल वाद सम्बंधित वादध्प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौतों के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार-व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नही है। लम्बित मामलें के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क की वापसी की व्यवस्था की गयी है। लोक अदालत के निर्णय के विरूद्व कोई अपील नही होती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 18004190234 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
Popular Posts
Breaking News
करण भूषण से आस मोदी पर बहुत विश्वास-ए.के. शर्मा
करण भूषण से आस मोदी पर बहुत विश्वास-ए.के. शर्मा
लोकसभा चुनाव 2024 देश के भविष्य का चुनाव
लोकसभा चुनाव 2024 देश के भविष्य का चुनाव
जल जीवन मिशन के तहत 82.90 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन
जल जीवन मिशन के तहत 82.90 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन
सपा और कांग्रेस का नया संस्करण ‘खून चुसवा’-योगी
सपा और कांग्रेस का नया संस्करण 'खून चुसवा'-योगी