बाहुबली रमाकांत की जमानत मंजूर

120
बाहुबली रमाकांत की जमानत मंजूर
बाहुबली रमाकांत की जमानत मंजूर

बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर, लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा।

विनोद यादव

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इन पर 1998 के आजमगढ़ लोक सभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी तथा इनके समर्थकों के बीच विवाद तथा फायरिंग से कानून व्यवस्था ध्वस्त होने को लेकर फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है।मुकद्दमे का विचारण चल रहा है। याची को जमानत पर रिहा किया गया था। कोर्ट में हाजिर न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ और उसने कोर्ट में समर्पण किया वह 25 जुलाई 22 से जेल में बंद है।कोर्ट ने कहा, उसका आपराधिक इतिहास है। किंतु इस मामले में पहले जमानत मिली थी। विवाद ऐसा नहीं है, जिसमें उसे जेल में ही रखा जाए। याची जमानत पाने का हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने रमाकांत यादव की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

यह भी पढ़ें – बाल गंगाधर तिलक और उनका राष्ट्रवाद

कोर्ट ने कहा, उसका आपराधिक इतिहास है। किंतु इस मामले में पहले जमानत मिली थी। विवाद ऐसा नहीं है, जिसमें उसे जेल में ही रखा जाए। याची जमानत पाने का हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने रमाकांत यादव की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच किलो 280 ग्राम गांजा तस्करी के आरोपी विनय उर्फ भूरा की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ कर रही थी। याची का कहना था कि जिस बोलेरो जीप व ट्रक से गांजा बरामद हुआ है। वह सह अभियुक्त मोहम्मद आलम का है। बरामद गांजा व्यावसायिक मात्रा से कम है। दो सह अभियुक्तों इर्शाद वह फुरकान को जमानत मिल चुकी है। मोहम्मद आलम की भूमिका से याची का रोल काफी अलग है। वह चार सितंबर 22 से जेल में बंद हैं। जमानत पाने का हकदार हैं। वह आदेश का पालन करेगा। गांजा तस्करी के आरोप में मथुरा के मगोरा थाने में एफ आई आर दर्ज है। जिस पर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।

बाहुबली रमाकांत की जमानत मंजूर