वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह अनुदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत आवेदन-पत्र।
लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रात्साहन पुरस्कार योजना जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि संचालित की जा रही है जिसके अर्न्तगत युवक के दिव्यंाग होने पर रू- 15000/- एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0- 20000/- एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में पति -पत्नी दोनों के दिव्याांग होने पर रू0- 35000/- की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दोनो में कोई आयकर दाता न हो ऐसे दिव्यांग दम्पति आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित हुआ है, वे शासन द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणीकेन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टलhttp//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराते हुए जॉचोपरान्त हार्डकापी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ ने बताया कि दम्पति का संयुक्त फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। दम्पत्ति का आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो)। दम्पत्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता दम्पत्ति का संयुक्त खाता (राष्ट्रीकृत बैंक) प्रमाण पत्र- 40 प्रतिश्त या उससे अधिक विवाह गतवर्ष या वित्तीय वर्ष में हुआ हो। विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति का आय प्रमाण पत्र।