केजरीवाल की अंतरिम जमानत

48
केजरीवाल की अंतरिम जमानत
केजरीवाल की अंतरिम जमानत

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. उन्‍हें एक जून तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है. केजरीवाल की अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद 10 मई 2024 शाम को 6:55 पर तिहाड़ जेल से बाहर आए. केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि मैं जल्‍द आऊंगा,आ गया. उन्‍होंने कहा कि सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूं. उन्‍होंने कहा कि देश के करोड़ लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा. सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच हूं. केजरीवाल को आज ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक जून तक की अंतरिम जमानत मिली है. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं. आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 

अंतरिम जमानत का आधार पर कोर्ट ने कहा- 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया. डेढ़ साल तक वे कहां थे…? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी. 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ‘ED की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें दी. ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता. ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी.

अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्‍त उत्‍साह है. तिहाड़ के बाहर मिठाई बांटकर आप कार्यकर्ताओं ने जश्‍न मनाया. वहीं केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई. साथ ही फूल भी बरसाए गए. इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार हैं और न ही संवैधानिक. वहीं, अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई.

केजरीवाल व्‍यक्ति नहीं एक विचार हैं-भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया. मान ने ‘एक्स’ पर लिखा, ”उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद. अब हम अधिक ताकत के साथ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे. अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं विचार हैं और अब हम अधिक ताकत के साथ इस विचार को आगे ले जाएंगे.”

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्‍ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है. दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं, तो पार्टी को काफी सहारा मिलेगा. केजरीवाल की अनुपस्थिति में अभी उनकी पत्‍नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं. केजरीवाल की अंतरिम जमानत