12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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अयोध्या। जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में दिनांक 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को जिला न्यायालय सत्र परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामले को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउंस से सम्बंधित धारा 138 ए0एन0आई0 एक्ट के बाद, बैंक रिकबरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बंधित शमनीय दण्ड, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्त के परिलाभों से सम्बंधित मामले, राजस्व वाद सहित अन्य सिविल वाद सम्बंधित वाद/प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौतों के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार-व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नही है। लम्बित मामलें के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क की वापसी की व्यवस्था की गयी है। लोक अदालत के निर्णय के विरूद्व कोई अपील नही होती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 18004190234 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार माह मार्च 2022 में एवं उसके उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण आनलाइन व्यवहृत किये जाने है। उन्होंने शासनादेश के क्रम में जनपद के सम्बंधित कार्यालय के माह मार्च एवं अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन का पत्र आनलाइन पोर्टल के सिस्टम पर दिनांक 07 मार्च 2022 तक भरवाकर पी0पी0ओ0 निर्गत करने वाले सम्बंधित प्राधिकारी को अग्रसारित कर कोषागार में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। आनलाइन पेंशन प्रकरण प्रेषित करने की प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित की जा रही है।

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जनपद के पेंशनर को 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पारिवारिक पेंशनर की स्थिति में पी०पी०ओ० में उनकी जन्मतिथि का उल्लेख नहीं होने के कारण 80 वर्ष या अधिक का लाभ प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। उन्होंने ऐसे पारिवारिक पेंशनर जिनकी आयु 80 वर्ष या अधिक हो गयी हो, को समुचित आयु प्रमाण पत्र यथा पैन कार्ड/वोटर आई-डी कार्ड/सी०एम०ओ० द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ कोषागार में प्रस्तुत करें।