अयोध्या में धारा 144

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अयोध्या। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जनपद अयोध्या में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जन जीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की संपूर्ण सीमा में इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु धारा 144 लागू की। उन्होंने बताया कि इस आदेश अथवा इसकी किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा इस आदेश का प्रचार-प्रसार जिले की सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटो तथा न्यायालयो व जनपद के नगर निगम ,नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले थानों की नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जाएगा तथा स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित करा कर एवं अन्य जन सूचना माध्यमों से प्रसारित करा कर किया जाएगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 7 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे।

विभिन्न माध्यमों, स्त्रोतों से प्राप्त सूचना अनुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन ,जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार की अविधिक, असामाजिक कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है आगामी अवधि, में रक्षाबंधन ,स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी व मोहर्रम आदि विभिन्न त्योहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी शैक्षणिक परीक्षाएं आयोजित होना संभावित है इसके अतिरिक्त श्रावण मास में कावड़ियों द्वारा जलाभिषेक एवं सावन झूला मेला, सावन पूर्णिमा आयोजित होगी।

उन्होंने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ आदि को लेकर नही चलेगा और ना ही अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करेगा, सक्षम अधिकारी के स्तर से छूट/अनुमति के बगैर अपने पास नहीं रखेगा। किसी प्रकार के आयोजन समारोह में भी अन्य  अस्त्र-शस्त्र के साथ ही लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन एवं हर्ष फायरिंग व उपयोग भी प्रबंधित रहेगा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी सिक्ख समुदाय के लोग धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने व बूढ़े दिव्यांग व्यक्ति जो सहारे के लिए छड़ी या लाठी का प्रयोग करते हैं इस प्रतिबंधित से मुक्त रहेंगे और इसी प्रकार अन्य 28 प्रतिबंध लागू किये गए है।