आपराधिक शिकायत को रद्द करने के महत्वपूर्ण कारक है-सुप्रीम कोर्ट

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CRPC धारा 319 के तहत सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं-सुप्रीम कोर्ट
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आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए अस्पष्टीकृत और अत्यधिक देरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के उद्देश्य से अस्पष्टीकृत या अत्यधिक देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने कहा कि कानून निर्दोषों की रक्षा के लिए है, न कि उन्हें डराने के लिए तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। मौजूदा मामले में, एक ड्रग इंस्पेक्टर ने 2013 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 18सी के कथित उल्लंघन के लिए आरोपी के परिसर का निरीक्षण किया था।

हालांकि, आरोपी के खिलाफ शिकायत उसके खिलाफ चार साल बाद 2016 में दर्ज की गई थी और आरोपी ने शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई और उसे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने चार साल से अधिक की असाधारण देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

अदालत के अनुसार,

यह देरी आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के पीछे एक भयावह मंशा को इंगित करती है और जबकि अत्यधिक देरी स्वयं शिकायत को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है, ऐसे मामलों में अस्पष्टीकृत और अत्यधिक देरी शिकायत को रद्द करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। आगे कहा गया कि कानून को अभियुक्तों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए हर मामले को देखना अदालत का कर्तव्य है। इन टिप्पणियों के साथ, अदालत ने आरोपी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

शीर्षक: हसमुखलाल डी वोरा बनाम तमिलनाडु राज्य