जिलाधिकारी ने जारी की आपातकालीन नंबर

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जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अर्धशासकीय पत्र संख्या 135/RTO/वाहन/एम्बुलेंस-किराया निर्धारण/2021 दिनाँक 09.05.2021 द्वारा जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद अयोध्या अंतर्गत कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लायी जाने वाली एम्बुलेन्स के किराये की दरें निर्धारित की। जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन/एम्बुलेन्स सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी।


जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने ‘द एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1897’, ‘डिजास्टर मैनेजमेण्ट एक्ट-2005’ एवं ‘उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020’ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद अयोध्या में श्रेणी वार एम्बुलेन्स के किराये की दरों को निर्धारित करते हुए अवगत कराया है कि ऑक्सीजनरहित एम्बुलेन्स की दर 600 रुपये 20 किमी० की दूरी तक। उसके पश्चात् 15 रुपये प्रति किमी0 की दर से तथा ऑक्सीजनयुक्त एम्बुलेन्स की दर 1200 रुपये 20 किमी० की दूरी तक। उसके पश्चात् 20 रुपये प्रति किमी0 की दर से। इसी प्रकार वेण्टीलेटर सपोर्टेड/बाई पैप एम्बुलेन्स की दर 2000 रुपये 20 किमी० की दूरी तक। उसके पश्चात् 25 रुपये प्रति किमी0 की दर से किराया निर्धारित किया गया है।

        जिलाधिकारी ने बताया कि उक्तानुसार निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुँचाने के उपरान्त एम्बुलेन्स की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 112 व यातायात निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 9454402649 पर दर्ज करा सकते हैं। सरकारी एंबुलेंस की सेवा 108 नंबर पर डायल कर अथवा एकीकृत कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर अयोध्या के मोबाइल नंबर-7081670802, 8885692302, 8115692302 अथवा 05278-220380 पर संपर्क कर निशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

   जिलाधिकारी ने उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु श्री विजय पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मोबाइल नम्बर 9454401048 तथा श्री नन्द कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), अयोध्या मोबाइल नम्बर 8005365706 को नोडल अधिकारी नामित किया है जो निर्धारित दरों के आधार पर परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। यदि किसी वाहन चालक/स्वामी द्वारा निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजनों से वसूल की जाती है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/एम्बुलेन्स चालक के विरुद्ध 'द एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1897', 'उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020' निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।