UPSC उम्मीदवारों को नहीं है अपनी पसंद की जगह और कैडर पाने का अधिकार-सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि यूपीएससी के सफल उम्मीदवारों को अपनी पसंद का स्थान और कैडर पाने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चुना गया है, इसलिए उन्हें पूरे देश में कहीं भी भेजा जा सकता है।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने मंडल मामले में ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक उम्मीदवार, यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा योग्य पाया जाता है, तो उसका चयन किया जाएगा। सामान्य वर्ग, अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाएगी। पीठ केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में तैनात एक मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी ए शायनामोल को उसके गृह कैडर, केरल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

पीठ ने यह भी कहा कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ नहीं लेता है और सामान्य वर्ग में चयनित हो जाता है, तो बाद में उसे संवर्ग या पसंद के स्थान पर नियुक्ति पाने के लिए आरक्षण का सहारा नहीं लेना चाहिए।