हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल-मौर्य

26
हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल-मौर्य
हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल-मौर्य

हिमांशु दुबे

प्रयागराज।   उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा पांच लाख अंसवैधानिक रूप से 2010 से लेकर 2024 तक बनाए गए ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया। कहा कि पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वह एक घटिया तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है, जिसकी जितनी निंदा की जाये वह कम है। हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल-मौर्य

आज कांग्रेस की काली सच्चाई देश की जनता के सामने आ गई है। कांग्रेस ने 40 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का कार्य किया। आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में दलितों ,पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देने का पाप किया और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ऐसा करने के कई बार प्रयास कर चुकी है और कर्नाटक में तो दिया भी जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश के गरीब दलित पिछड़े आदिवासी एवं महिलाओं के साथ अन्याय करती रही है और अब स्वयं शहजादे ने भी इस बात की मोहर लगा दी है। एक कार्यक्रम में कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वयं ही स्वीकार कर लिया है कि उनकी दादी उनके पिताजी उनकी माता के समय जो सिस्टम बना वह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है और कांग्रेस ने इसी सिस्टम से एससी,एसटी,ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस की कहानी 4 जून को खत्म हो जाएगी। शाम 4 बजे जब भाजपा और राजग गठबंधन 400 पार हो जाएगा उसी समय से इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा। हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल-मौर्य