क्या एल्विस यादव की जमानत होगी मंजूर

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क्या एल्विस यादव की जमानत होगी मंजूर
क्या एल्विस यादव की जमानत होगी मंजूर

सांपों के जहर को यूज करने के मामले में पकड़े गए यूट्यूबर औऱ बिग बॉस विनर रहे एल्विश यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर से NDPS ऐक्ट हटा दिया है। पुलिस ने कहा है कि मिस्टेक हो गई थी। नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि लिपिकीय गलती थी। अब एल्विश यादव पर से एनडीपीएस हटा कर धारा 20 लगाई है। आपको बता दें कि धारा 20 NDPS ऐक्ट की धारा 22 से कम कड़ी होती है। एनडीपीएस ऐक्ट में आरोपी को जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। Iगौरतलब है कि एनडीपीएस एक्ट नशीले पदार्थों के सेवन और इसकी खरीद-बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ही कानून में इस धारा की व्यवस्था की गई है। इस ऐक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल जेल की सजा भी हो सकती थी। क्या

एल्विस यादव की जमानत होगी मंज

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी दी गई। साथ ही नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की गई। जबकि अब यह कानून वापस ले लिया गया है। नोएडा पुलिस ने बताया कि पुलिस क्लर्क की त्रुटि के कारण यह मामला दर्ज किया गया है।

पिछले साल पुलिस ने एक पार्टी पर छापा मारा था। तब उन्होंने नौ सांप पकड़े थे। इसमें पाँच कोब्रोज़ शामिल थे। उनके पास से लगभग 20 मिलीलीटर सांप का जहर बरामद किया गया। एल्विस पर कथित तौर पर सांप और सांप के जहर की आपूर्ति के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आरोप लगाया गया है। 20 मार्च को जमानत पर सुनवाई के दौरान एल्विस यादव को कोई राहत नहीं मिली। स्थानीय बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सुनवाई टाल दी गई है। इसलिए एल्विस यादव को अभी तक जमानत नहीं मिली है। 21 मार्च को अब सुनवाई होगी जिसमें एल्विस यादव की जमानत मंजूर हो सकती है।

लोकप्रिय यूट्यूबर एल्विस यादव को 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ एक रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने की शिकायत दर्ज की गई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी दी गई। साथ ही नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की गई। जबकि अब यह कानून वापस ले लिया गया है।  क्या एल्विस यादव की जमानत होगी मंजूर