आतिशबाजी के दौरान क्या करें एवं क्या न करें

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त्योहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिये अस्थाई दुकानों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
आतिशबाजी के उपयोग के दौरानक्या करें एवं क्या न करें के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की दी गयी जानकारी।


प्रतापगढ़, अपर जिलाअधिकारी प्रभारी अधिकारी शस्त्र शत्रोहन वैश्य ने त्योहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिये अस्थायी दुकानों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करते हुये बताया है कि आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखे जायेगें जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुॅच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर होगें। शेड एक दूसरे के आमने.सामने नहीं होगें। शेड में या शेडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैम्पोंए गैस लैम्पों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

विद्युत बत्तियां यदि उपयोग की जाती है दीवाल पर या छत पर फिक्स किये जायेगें। प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवालों पर दृढ़ रूप फिक्स किया जायेगा और एक मुख्य स्विच की शेडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जायेगी। एक समूह में पचास से अधिक दुकान अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अनुज्ञप्तिधारियों के निर्देशित करते हुये कहा है कि विस्फोटक नियमए 2008 के नियम 78 से 88 तक का सख्ती से पालन करें। केवल अधिकृत आतिशबाजी खरीदें व बेंचे जिन पर विनिर्माता का नाम एवं आतिशबाजी को चलाने एवं उसके फंक्शन सम्बन्धी विस्तृत विनिर्देश उल्लिखित हो। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आतिशबाजी ने बेचे जब तक कि उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो। दुकान के अन्दर आतिशबाजी या ग्राहकों की भीड़ न होने दें ताकि आतिशबाजी की हैण्डलिंग के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहे।

दुकान में कोई भी खुली आतिशबाजी प्रदर्शित न करेंध्न रखें। आतिशबाजी कब्जें में रखने या विक्रय के दौरान धूम्रपान प्रकृति एवं पैकेट्स तथा डिब्बों की सुरक्षित हैण्डलिंग के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। दुकान के सामने कोई अस्थाई शेड या प्लेटफार्म न बनाये। ढीले.ढाले कनेक्शन युक्त किसी विद्युत प्रकाश का प्रयोग न करें।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आतिशबाजी के उपयोग के दौरान ष्ष्क्या करेंष्ष् के सम्बन्ध में बताया है कि केवल विश्वसनीय व लाइसेंसधारक विक्रेता से ही आतिशबाजी खरीदेंए हमेशा व्यस्क व्यक्ति के निर्देशन में ही आतिशबाजी का प्रयोग किया जायेए आतिशबाजी पर अंकित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जायेए आतिशबाजी को सुलगाने हेतु मोमबत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जायेए प्रारम्भिक छुटपुट आग को बुझाने हेतु हमेशा पानी से भरी बाल्टी तैयार रखेंए हवाई आतिशबाजी को हमेशा सुरक्षित भूमि क्षेत्र में ही छुटायें एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रीन ;पर्यावरण अनुकूलद्ध आतिशबाजी का उपयोग करें। उन्होनें आतिशबाजी के उपयोग के दौरान ष्ष्क्या न करेंष्ष् के सम्बन्ध में बताया है कि रात 10 से प्रातः 6 बजे के बीच में आतिशबाजी न करेंए हाथ में पकड़कर पटाखे न सुलगायें, पहले नीचे रखेंए फिर उन्हें सुलगाये तथा वहॉ से हट जायें।

किसी भी आतिशबाजी को सुलगाने हेतु किसी डिब्बे में न रखेंए सही तरीके से कार्य न करने वाले किसी भी पटाखे को प्रयोग में न लायें। किसी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुटायें जहां ऊपर आसमान में जाने के लिये रूकावट हो जैसे पेड़ए पत्तेए तार इत्यादि। खुली इमारत के पास कभी भी आतिशबाजी न सुलगाये। घरों के भीतर आतिशबाजी का प्रयोग न करें। सार्वजनिक आने जाने के रास्ते पर पटाखे न जलायें। कभी भी अपने आप पटाखे का निर्माण या उन पर प्रयोग न करें। बुझे पटाखों को पुनः जलाने की कोशिश न करें। नकली व अवैध पटाखों का प्रयोग न करेंए बच्चों को अकेले पटाखे जलाने की अनुमति न दें।