अयोध्या-आरएफआईडी (यूएचएफ) टैग की व्यवस्था लागू- जिलाधिकारी

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अयोध्या, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने निदेशक, भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त सूचना के क्रम में बताया कि उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2018 के प्राविधानों के अंतर्गत फुटकर ब्रिकेताओ को अधिकतम 100 घ0मी0 तक उप खनिज के भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त की अनिवार्यता नहीं है। इस हेतु विभागीय पोर्टल पर विवरण ऑनलाइन दर्ज कराए जाने का प्रावधान है इसलिए जनपद अयोध्या के समस्त 100 घन मीटर तक उप खनिजो मिट्टी, बालू, मौरंग आदि के फुटकर विक्रेता विभागीय पोर्टल updgme.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन माइन मित्र पर भंडारण संबंधित अपना विवरण पंजीयन कराएं।

जनपद अयोध्या की समस्त 100 घन मीटर तक उप खनिजों मिट्टी, बालू, मौरंग आदि के फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता कि विभागीय पोर्टल पर तत्काल पंजीयन कराने के उपरांत ही उप खनिजों के भंडारण का संचालन (क्रय विक्रय) किया जाए। यदि उप खनिजों के भंडारण का संचालन (क्रय विक्रय) पोर्टल पर बिना ऑनलाइन पंजीयन के किया जाता है तो वह उत्तर प्रदेश उप खनिज भंडारण नियमावली 2018 का उल्लंघन होगा ऐसे फुटकर भंडारण करताओ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश उप खनिज भंडारण नियमावली 2018 में दिए गए प्रविधानो के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनो पर RFID टैग लगाये जाने की व्यवस्था-

  अनुज कुमार झा ने निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त सूचना के क्रम बताया कि इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विसलांस सिस्टम के अन्तर्गत प्रदेश में उप खनिजो का परिवहन करने वाले वाहनो का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल mining.up.work121.com की व्यवस्था लागू की गई थी। तकनीकि कारणो से उक्त पोर्टल के स्थान पर वर्तमान में वाहनो के पंजीकरण हेतु विभागीय पोर्टल updgme.in को विकसित किया गया है। पोर्टल mining.up.work121.com पर पूर्व में पंजीकृत वाहनो के पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नही होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनो पर आरएफआईडी (यूएचएफ) टैग लगाये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। टैग का क्रय www.minetags.in पोर्टल के माध्यम से आनलाइन भुगतान कर किया जा सकता है आरएफआईडी टैग से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर दिये गये हेल्पडेस्क नं0 8800191126 से प्राप्त की जा सकती है। समस्त ट्रान्पोर्टरो/परिवहनकर्ताओं को निर्देशत किया जाता है कि उपरोक्त पोर्टल पर वाहनो को पंजीकृत कराते हुए आरएफआईडी टैग लगाये जाने के उपरान्त ही उपखनिज का परिवहन किया जाये।