शासकीय भवनों में एक वर्ष के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की जायें-मनीष बँसल

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लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ मनीष बँसल ने बताया कि प्रदेश में गिरते भूजल स्तर के दृष्टिगत स्थानीय आवश्यकताओं एवं भूगर्भ जल परिस्थितयों के अनुरूप उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 दिनंक 02 अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में प्रभावी हो चुका है। इस अधिनियम में किये गये प्राविधानों के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा भविष्य हेतु जल संग्रहण करने हेतु जल संचयन के कार्यो को सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह द्वारा एक अभियान चलाकर प्रदेश में सभी समस्त जनपदों के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों तथा स्कूल-कालेजों के भवनों पर अनिवार्य रूप से रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित किए जाने विषयक निर्देश दिये गये है।

वर्षा जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इस समस्या का एक समाधान जल संचयन है। पशुओं के पीने के पानी की उपलब्धता, फसलों की सिंचाई के विकल्प के रूप में जल संचयन जल संचयन प्रणाली  को विश्वव्यापी तौर पर अपनाया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त शासकीय भवनों यथा-शासकीय विद्यालयों, चिकित्सालयों, सरकारी कार्यालयों/आवासीय भवनों, शासकीय उपक्रमों/निगमों, मेडिकल कालेज, शासकीय निकायों आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए सम्बन्धित विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 में  उपलब्ध बजट एवं बजट में अनुपूरक के माध्यम से आय-व्ययक में व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए अपने नियन्त्रणाधीन कार्यालयों के शासकीय भवनांे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करेंगे। इन समस्त कार्यो के अनुश्रवण एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु जनपद लखनऊ के लिए शलभ श्रीवास्तव,सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई, विकास भवन, सर्वोदय नगर लखनऊ को नामित किया गया है। प्रथम चरण में समस्त शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना सम्बन्धी सूचना एकत्र की जानी है।

जिसमें कार्यालय का नाम, छत का क्षेत्रफल, प्रणाली स्थापित है अथवा नही, यदि है तो क्रियाशील है अथवा नही तथा अक्रियाशील होने की स्थिति में क्या कार्यवाही की जा रही है, से सम्बन्धित सूचना सम्मिलित होगी इसके पश्चात् माह सितम्बर, 2020 से प्रत्येक विभाग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापना की प्रगति से सम्बन्धित सूचना जिसमें माह में स्थापित रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की संख्या, क्रमिक स्थापित संख्या तथा प्रणाली स्थापना हेतु अवशेष भवनों का विवरण, जनपद नोडल अधिकारी को प्रत्येक माह की 25 से 28 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें जायें। जिसकी समीक्षा शासन की मासिक बैठक में भी की जा सकती है। समस्त विभाग उपरोक्त सूचना जनपदीय नोडल अधिकारी के ई-मेल  [email protected]  पर उपलब्ध करायेगे। जिन विभागों के जनपद लखनऊ में एक से अधिक कार्यालय हो वे तत्काल अपने विभाग हेतु नोडल अधिकारी नामित करे जो अपने विभाग की सूचना प्रेषण हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।