प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां 22 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक प्राप्त की जायेंगी-मुख्य विकास अधिकारी

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ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आंशिक परिसीमन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक सम्पन्न.

  प्रतापगढ़ मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में आज कैम्प कार्यालय के सभागार में वर्ष 2015 के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त नगरीय निकायों के सृजन/सीमा विस्तार के फलस्वरूप प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) का आंशिक परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक बताया कि शासन द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों के आंशिक वार्डो के निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करने इसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिये समय सारिणी निर्धारित की गयी है। उन्होने कहा कि दिनांक 11 दिसम्बर तक ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जायेगा (2011 की जनसंख्या के आधार पर), दिनांक 12 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की प्रस्तावित सूची की तैयार की जायेगी और उसका प्रकाशन किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां दिनांक 22 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक प्राप्त किया जायेगा और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 27 दिसम्बर से 02 जनवरी 2021 तक किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम सूची का प्रकाशन दिनांक 03 जनवरी से 06 जनवरी तक किया जायेगा। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनपद में 61 ग्राम पंचायत सीमा विस्तार से प्रभावित हुई है और सीमा विस्तार में सबसे ज्यादा क्षेत्र सदर प्रभावित हुआ है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विगत वर्षो में जिला पंचायत के क्षेत्र में किसी नयी कालोनी विकसित होने या नये निर्माण होने की दषा में उनके निवासियों को उसी पंचायत में सम्मिलित किया जायेगा। जिसके क्षेत्र के भूमि पर आवासों का निर्माण हुआ हो तथा उन्हे परिसीमन के समय उस पंचायत के निकटतम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा। एक परिवार के सभी सदस्यों को एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में रखा जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सर्वप्रथम क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जायेगा। इसके बाद क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर किया जायेगा। उसके बाद क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत के परिसीमन के उपरान्त मैप तैयार किया जायेगा जिसमें विभिन्न वार्डो को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा। उन्होने कहा कि जिले के अन्तर्गत आने वाले कैन्टोनमेन्ट बोर्ड एवं उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अधिनियम 1976 की धारा-12क के अनुसार अधिसूचित औद्योगिक नगर तथा नगर निकायों के क्षेत्र को छोड़कर जनपद का सभी शेष क्षेत्र, परिसीमन करते समय पंचायत क्षेत्र में अवश्य सम्मिलित कर लिया जाये, जिससे कि कोई क्षेत्र तथा उसका कोई भी निवासी परिसीमन के दायरे से छूट न पाये।