सहारनपुर एसएसपी के पैरवी से अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास

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सहारनपुर एसएसपी के सशक्त पैरवी से अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की हुई सजा ।

सहारनपुर। एसएसपी के निर्देशन में सशक्त पैरवी के कारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई मिली जानकारी के अनुसार 05.04.22 को वादिया थाना नकुड जनपद सहारनपुर की नाबालिग लडकी को अभियुक्त जगपाल पुत्र ओम्मा नि0 ढोल्ला माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर के द्वारा बहला फुसलाकर उठा कर ले जाना व उसका बलात्कार करने की सूचना पर मु0अ0स0 73/16 धारा 376 भादवि व 5एम/6 पोक्सों एक्ट में थाना नकुड पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 52/16 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-14 स0पुर में विचाराधीन था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मानेटरिंग के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-14 स0पुर द्वारा आज दिनांक 05.04.2022 को अभियुक्त जगपाल पुत्र ओम्मा को मु0अ0स0 73/16 धारा 376 भादवि व 5एम/6 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।….न्यूज़ ऑफ इंडिया (न्यूज एजेंसी)