खाद्य सचल दल ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

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खाद्य सचल दल ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर तीन नमूने संग्रहित किये।

प्रतापगढ़। खाद्य पदार्थ सरसो का तेल एवं दालों (निर्माण इकाईयों/थोक विक्रय प्रतिष्ठानों/फुटकर दुकानों) में मिलावट रोकने हेतु अभिहित अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल द्वारा जनपद में गल्ला मण्डी चौक, चिलबिला बाजार, ठठेरी बाजार चौक एवं सदर चौराहा स्थित सरसो के तेल एवं दाल के कुल सात खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सरसो के तेल, अरहर की दाल एवं कालीमिर्च साबुत के कुल 03 नमूने संग्रहित किये गये। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को बताया गया कि खुला खाद्य तेल विक्रय हेतु प्रतिबन्धित है इसलिये केवल सील पैक्ड खाद्य तेलों का ही विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त सरसो के तेल में किसी अन्य खाद्य तेल की ब्लेडिंग को भी सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है। ब्लेंडेड वेजीटेबिल ऑयल का विक्रय करना दण्डनीय अपराध है। सभी नमूने विशलेषण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को भेजे जा रहे है। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। खाद्य सचलदल में संजय कुमार तिवारी, बालेन्दु शेखर मंगल मूर्ति एवं जनार्दन सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश शासन, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश के अनुपालन में खाद्य पदार्थ सरसों के तेल एवं दालों (निर्माण इकाइयों, थोक विक्रेय प्रतिष्ठानों, फुटकर दुकानों) में मिलावट रोकने हेतु अभिहित अधिकारी श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में दिनांक 22 जुलाई 2021 को खाद्य सचल दल द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में गल्ला मंडी चौक, चिलबिला बाजार, ठठेरी बाजार चौक एवं सदर चौराहा स्थित कुल 7 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सरसों के तेल, अरहर की दाल एवं काली मिर्च साबुत के कुल 3 नमूने संग्रहित किए गए। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया गया कि खुला खाद्य तेल विक्रय हेतु प्रतिबंधित है इसलिए केवल सील पैक्ड खाद्य तेलों का ही विक्रय करें। सरसों के तेल में किसी अन्य खाद्य तेल की ब्लेन्डिग भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है अतः ब्लेन्डेड वेजिटेबल ऑयल की बिक्री करना दंडनीय अपराध है।विश्लेषण हेतु सभी नमूने खाद्य प्रयोगशाला को प्रेषित किए जा रहे हैं। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सचल दल में संजय कुमार तिवारी, बालेन्दु शेखर मंगलमूर्ति एवं जनार्दन सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।