अयोध्या क्षेत्र का चुनाव पांचवे चरण में अधिसूचना 01 फरवरी को

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जिलाधिकारी की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता सामान्य विधान सभा निर्वाचन 2022 के सम्बंध में मीडिया एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक।


अयोध्या । आज जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से जारी की गयी विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात आचार संहिता सम्बंधी बिन्दुओं की विस्तृत जानकारी प्रेसवार्ता में मीडिया को दी गयी। उक्त अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि हमारे जनपद में कुल 18,45305 मतदाता है। लोकसभा चुनाव में 59.01 प्रतिशत तथा विगत विधान सभा चुनाव में 60.89 प्रतिशत मतदान हुआ है। अयोध्या क्षेत्र का चुनाव पांचवे चरण में है जो यहां पर अधिसूचना 01 फरवरी 2022 को जारी होगी। इसका कार्यक्रम विस्तृत है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि वोटर जागरूकता उत्पन्न कर हमें अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र को जीवन्त बनाये रखना है। किसी भी प्रकार से भय का वातावरण नही रहने दिया जायेगा तथा विगत दो माह में 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीकाकरण भी किया गया है। हमारे सभी मतदान कर्मी अग्रिम पंक्ति के कोविड वर्कर है हमें सभी को 100 प्रतिशत प्रथम एवं द्वितीय डोज से आच्छादित करना है। अभी तक कोविड के क्षेत्र में 93.91 प्रतिशत प्रथम डोज तथा 55.97 प्रतिशत द्वितीय डोज लग गया है तथा जो मतदान में शामिल हो रहे है उनको नियमानुसार यदि उनका वैक्सीनेशन अवशेष है तो उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हेतु कैम्प लगाये जायेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि हमें पूर्ण रूप से आचार संहिता को शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी के सहयोग से कार्य करना है। इसमें मीडिया के सहयोग का भी आहवान किया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि महिलाओं एवं दिव्यांगों के सहयोग से अलग बूथ भी बनाये जायेंगे तथा 80 वर्ष के ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलट की भी नियमानुसार सुविधा दी जायेगी।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गयी है तथा हमें फ्री फेयर एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन कटिबद्व है। जो चुनाव के लिए मुख्य कम्पोनेंट होते है जैसे सुरक्षा का प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है तथा हमारे पास पैरा मलेट्री फोर्सेज, पीएसी, सिविल पुलिस आदि की पर्याप्त शासन से स्वीकृति हो चुकी है। निर्वाचन आयोग की मंशा है कोई भी वोटर मतदान के अधिकार से छूट न पाये ऐसी हमें कार्यवाही करना है। लगभग 17 हजार लोगों को धारा 107/116 के तहत प्रतिबंधित किया गया है तथा लगभग 60 प्रतिशत शस्त्र जमा कराये जा चुके है। मादक पदार्थो आदि पर प्रभावी रोक लगायी जा रही है।


अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह द्वारा विस्तृत बिन्दुओं की व्यापक जानकारी दी गयी। जनपद में स्थित समस्त पाँचो विधानसभाओं हेतु निर्वाचन पंचम चरण में घोषित किया गया है, जिसके अनुसार जनपद में विधानसभा निर्वाचन 2022 का कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः- निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 01.02.2022 (मंगलवार) नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 08.02.2022 (मंगलवार) नाम निर्देशनों की जाँच हेतु दिनांक 09.02.2022 (बुधवार), नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 11.02.2022 (शुक्रवार) मतदान का दिनांक 27.02.2022 (रविवार) मतगणना का दिनांक 10.03 2022 (बृहस्पतिवार) यह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा दिनांक 12.03.2022 (शनिवार, निर्धारित किया गया है।


विधानसभा निर्वाचन-2022 हेतु अभ्यर्थियों के नामांकन, नाम निर्देशन की जाँच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन का कार्य सम्बन्धित विधानसभा के रिटर्निंग आफिसर द्वारा सम्बन्धित कार्यालय में किया जायेगा जिसके विवरण निम्न प्रकार हैः-उप जिलाधिकारी/रिर्टनिंग आफिसर 271-रूदौली (9454416122) नामांकन स्थल का पता-न्यायालय कक्ष नगर मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट परिसर अयोध्या, उप जिलाधिकारी/रिर्टनिंग आफिस 273-मिल्कीपुर (अ0जा0) (9454416105) नामांकन स्थल का पता न्यायालय कक्ष अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) कलेक्ट्रेट परिसर अयोध्या, उप जिलाधिकारी/रिर्टनिंग आफिसर 274-बीकापुर, सोहावल (9454416106) नामांकन स्थल का पता न्यायालय कक्ष अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), कलेक्ट्रेट परिसर अयोध्या, उप जिलाधिकारी/रिटनिंग आफिसर 275-अयोध्या, सदर ( 9454416103) नामांकन स्थल का पता न्यायालय कक्ष, उप जिलाधिकारी सदर कलेक्ट्रेट परिसर अयोध्या, उप जिलाधिकारी/रिर्टनिंग आफिसर 276-गोशाईगंज, बीकापुर (9454410104) नामांकन स्थल का पता न्यायालय कक्ष, उप संचालक चकबन्दी, कलेक्ट्रेट परिसर अयोध्या विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के सन्दर्भ में आदर्श आचार संहिता के समस्त उपबन्ध दिनांक 08 जनवरी 2022 से सम्पूर्ण जनपद अयोध्या में लागू हो गये हैं।


जनपद में अंतिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या पुरुष- 980011 महिला-865163 योग-1845305, 18-19 आयु वर्ग-20016, जेण्डर रेशियो-883, ईपी रेशियों-64-09 प्रतिशत, 18-19 आयु वर्ग क प्रतिशत-1.03 प्रतिशत, दिव्यांग मतदाता-11119, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता-32769 (दिव्यांग पेंशनर-12072)
जनपद में कुल मतदान केन्द्रों/मतदान स्थल का विवरण-कुल केन्द्र-1131 शहरी मतदान केन्द्र-118 ग्रामीण मतदान केन्द्र-1013 कुल मतदेय स्थल-2168 शहरी मतदेय स्थल-359 ग्रामीण मतदेय स्थल-1809 कुल बी०एल०ओ०-2168 कुल सुपरवाईजर 211, जोन-25, सेक्टर-193 क्रिटकल मतदेय स्थल 334, केन्द्र-271 ए0एम0एफ0 रैम्प-2168, शौचालय-2168 लाईट-2168 पानी-2168 बॉलराइटिंग-2168 शेड-2168 वेबकास्टिंग हेतु मतदेय स्थल-1084 चिन्हित है। जनपद मे चाहन उपलब्धता भारी वाहन 335 मध्य वाहन-265, हल्के वाहन-570 आवश्कता भारी चाहन-330 मध्य वाहन-257 हल्के वाहन-251 ई0वी0एम0/वी0वी0पैट का एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार समस्त मतदान केन्द्रों पर दिनांक 28.12.2021 को पूर्ण कर लिया गया है। एफ0एल0सी0 के दौरान खराब पायी गयी ई0वी0एम0/वी0वी0पैट दिनांक 31.12.2021 को बैग्लोर भेज दी गयी है।


जनपद में उड़न दस्ता-15 स्थायी निगरानी टीम-17 वीडियों निगरानी टीम-15 वीडियो अवलोकन टीम 5, लेखा टीम-5, सहायक व्यय प्रेक्षक-5, एम0सी0एम0सी0-1, आदर्श आचार संहिता 6, पेड न्यूज-1 बनायी गयी हैं।इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टेªट सभागार में बैठक की गयी, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी देते हुये बताया कि इसका हमें सभी को पालन करना है तथा 15 जनवरी 2022 तक कोई भी जुलूस, सभा पर रोक है। 15 जनवरी 2022 के बाद भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आवश्यक बैठक कर चुनाव प्रचार सम्बंधी कोविड-19 प्रोटोकाल को देखते हुये जो निर्णय लेगा उसको आप लोगों को अवगत कराया जायेगा। पूरे जनपद में धारा 144 लागू है इसके तहत हमें सभी प्रतिबंधित कार्यवाहियां भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार करना है।


1. नामांकन आयोग की वेबसाइट पर आनलाइन भी भरे जाने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे भरने के उपरान्त प्रिन्ट निकालकर नोटरी कर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. जमानत धनराशि भी आनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।  
3. नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य है तथा नामांकन के समय दो वाहनों का ही प्रयोग किया जा सकेगा।
4. कोविड-19 मरीज को मतदान के दिन अन्तिम एक घण्टे में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुये मत डालने की अनुमति होगी।
5. मतदेय स्थल के बाहर सम्बन्धित बीएलओ एल्फाबेटिकल लोकेटर मतदाता सूची के साथ मतदाताओं की सुविधा हेतु उपलब्ध रहेंगे।
6. दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं एवं कोविड-19 संक्रमित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मत देने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं जनपद में अधिसूचना जारी होने के पाँच दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप-12 डी पर अपने क्षेत्र से सम्बन्धित बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा, यह सुविधा वैकल्पिक है।
7. ऐसे प्रत्याशी जिनका पूर्व में अपराधिक इतिहास हैं, वे अपने प्रचार अवधि के दौरान दिन अवसरों पर समाचार पत्रों एवं प्रिन्ट मीडिया में इसकी सूचना प्रकाशित करायेंगे यह तीन अवसर (नामांकन वापसी प्रक्रिया के चार दिन के भीतर अगले पॉच से आठ दिनों भीतर, प्रचार के अन्तिम दिन) है।
8. राजनैतिक दलों द्वारा ऐसे घोषित किये गये प्रत्याशी पूर्व में अपराधिक इतिहास है उनके द्वारा घोषित किये जाने के 48 घण्टे के पूर्व और नामांकन दाखिल होने से दो सप्ताह पूर्व इसका विवरण राजनैतिक दल की वेबसाइट पर घोषित किया जायेगा।
9. पी0ए0 सिस्टम अथवा लाउडस्पीकर लगे हुये वाहन का प्रयोग रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 8ः00 बजे तक वर्जित रहेगा।
10. प्रत्याशी द्वारा खर्च की सीमा 40 लाख होगी।
11. सभी मतदान अभिकर्ता अथवा मतगणना अभिकर्ता द्वारा कोविड-19 डबल डोज अवश्य लगवा लें।
12. प्रचार के दौरान एक साथ 05 वाहन ही चल सकते हैं अन्य 05 वाहन आधे घण्टे के अन्तर में रहेंगे।


जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अपर जिलाधिकारी आदि द्वारा आदर्श आचार संहिता के विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी गयी।


आदर्श आचार संहिताः-


1. निर्वाचन की घोषण की दिनांक से 24 घण्टे के भीतर सरकारी भवनों, 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक स्थानों एवं 72 घण्टें के भीतर निजी भवन पर लगी प्रचार-प्रसार सम्बन्धित समस्त सामग्रियों को हटाये जाने के निर्देश है।
2. आयोग द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2022 तक किसी भी प्रकार की जनसभा, पदयात्रा, वाहन रैली अथवा धरना प्रदर्शन प्रतिबन्धित किया गया है।
3. रात्रि 8ः00 से प्रातः 8ः00 बजे के बीच में जनसभा एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित है।
4. घर-घर प्रचार प्रसार में सुरक्षा कर्मी को छोड़कर अधिकतम 05 व्यक्ति ही प्रत्याशी सहित अनुमन्य है।
5. किसी भी शासकीय वाहन का प्रयोग राजनैतिक दल एवं प्रत्यार्थी द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. प्रिन्ट अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया में सरकार की उपलब्धियों को दिखाने पर रोक है।
7. किसी भी मंत्री द्वारा सरकारी भ्रमण करेंगे एवं न ही सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रयोग करेंगे। शासकीय वाहनों का प्रयोग भी नहीं किया जायेगा।
8. सकिट हाउस एवं डाक बंगला इत्यादि में जेड सुरक्षा प्राप्त राजनैतिक प्रतिनिधियों को ठहरने हेतु अनुमति दी जा सकती है इसका प्रयोग प्रचार-प्रसार हेतु नहीं किया जायेगा।
9. मंत्री एवं अन्य द्वारा कोई अनुदान अथवा धनराशि स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार की सड़क, हैण्डपम्प, नियुक्ति एवं विकास से सम्बन्धित कार्य का लुभाना वादा नहीं किया जायेगा।
10. सरकारी खर्चे से किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जायेगा।
11. जो सरकारी कार्य मौके पर चल रहा है वह चलता रहेगा किन्तु यदि कार्यादेश जारी हुआ और कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो वह प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
12. किसी प्रकार का शिलान्यास/लोकपण नहीं किया जायेगा।


         इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मीडिया सहयोगी, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, उप निदेशक सूचना डा0 मुरली धर सिंह, सहायक प्रभारी सूचना अवधेश कुमार जायसवाल, निर्वाचन से वरिष्ठ सहायक तौसीफ अहमद, मोहम्मद महमूद, राजनैतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के अलावा पांचों विधानसभा के चुनाव अधिकारी/उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार आदि उपस्थित थे।