राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करायें-सचिव

91

राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 सितम्बर को अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करायें-सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी

प्रतापगढ़। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं संजय शंकर पाण्डेय माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में दिनांक 11 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा जिसके लिये प्रत्येक थाना, तहसील, ब्लाक व अन्य सभी विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु सूचना प्रेषित की जा रही है कि वह अधिक से अधिक वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करायें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभो से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। वादकारी अपने सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित कराकर लोकर अदालत का लाभ उठायें।