लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में धारा-144 लागू

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लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू —-


लखनऊ – जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों, एवं अन्य व्यक्तियों/संगठनों द्वारा राजधानी क्षेत्र में प्रदर्शन करने की सम्भावना है जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त “यूपीएससी/एसएससी तथा अन्य विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं/बोर्ड परीक्षायें महाशिवरात्रि, होली, गुडफ्राईडे, डा0भीमराव आम्बेडकर जयंती, रामनवमी जयंती,  ईदुलफितर, बुद्धपूर्णिमा आदि पर्वों के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है।

जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विशुब्ध होने की प्रबल आशंका है। इसके अतिरिक्त आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया भी प्रारम्भ होने वाली है, जिसमें विभिन्न उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान अथवा अति उत्साह में ऐसी कार्यवाही किये जाने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे विभिन्न पार्टियों/वर्गों/दलों/संगठनों/समुदायों में सौहाद नष्ट हो सकता है तथा कुछ व्यक्तियों/संगठनों द्वारा चुनाव प्रचार एवं निर्वाचन कार्यों में बाधा पहुंचाने अथवा मतदाताओं  को अनुचित रूप से प्रभावित किए जाने की सम्भावना है, जिसके कारण अशान्ति एवं उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा सकता है तथा आगामी चुनाव में असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान डालकर शान्ति व्यवस्था भंग करने की भी आंशका है जिससे जनजीवन एवं जनसम्पत्ति को नुकसान हो सकता है, धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।


उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब व जम्मू व कश्मीर में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनपद में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु व्यापक रणनीति तैयार कर इस दिशा में और प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है अतएव उपर्युक्त किये जाने वाले जन विरोधी गतिविधियों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने घोषित आयोजनों/कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने जन एवं जन सम्पत्ति की तथा लोक प्रशान्ति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया जाना आवश्यक है।


जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बताया कि द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले थाना क्षेत्र (बी0के0टी0, इटौंजा, माल, मलिहाबाद ,एवं निगोंहा) में जन जीवन एवं निजी लोक सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूॅ।


अभिषेक प्रकाश ने बताया कि किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक/जुलूसों एवं अन्य आयोजनों पर
लाउड स्पीकर पर ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम- 200 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। किसी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस-मास्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। रात्रि 22ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनिवर्धक यंत्र/साधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।  


जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या  क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही किसी समूह में सम्मिलित होगा। (विवाह, उत्सव व शव यात्रा सम्बन्धी जुलूस तथा उ0प्र0 शासन के विभिन्न विभागों के प्रबान्धाधीन प्रेक्षाग्रहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। उन्होंने बताया कि कोई भी दुकानदार न तो ऐसे धातु के तार का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति ऐसे तार में पतंग बांधकर उड़ायेगा जिससे ट्रांसफाॅर्मर जल जाने अथवा तार सर्किट की सम्भावना हो।


उन्होने बताया कि लखनऊ के  ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना सरकारी गैर सरकारी भवनों/कार्यालय परिसर में न तो कोई धरना/सभा/प्रदर्शन घेराव/आंदोलन/उपवास करेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे शांति व्यवस्था जनसुरक्षा जनहित प्रभावित होने की आशंका हो।


जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति सरकारी भवनों कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक झंडे बैनर, पोस्टर, आदि नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति निजी /संगठन/संस्था और लेख ट्रस्ट के भवन /परिसर पर किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर, पोस्टर आदि बिना स्वामी/अभिरक्षक की लिखित अनुमति के नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।


जिलाधिकारी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात मैजिस्ट्रेट/कर्मचारियों शस्त्र अनुज्ञापियो द्वारा नवीनीकरण नए क्रय किए गए शस्त्र अंकन कराएं या मरम्मत हेतु लाए जाने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सी0पी0एम0टी0 एवं अन्य आयोगों की परीक्षाओं ऑब्लिक शिक्षण संस्थान की परीक्षा ऑब्लिक प्रतियोगिता परीक्षा /बोर्ड परीक्षा के केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर ध्वनि वर्धक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा परीक्षा के समय कोई भी प्रतिभागी उनके अभिभावक किया हितैषी, चाक डंडा, घातक अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर नहीं जाएंगे या परीक्षा केंद्र के आसपास 5 या इससे अधिक संख्या में व्यक्तियों का समूह खड़ा नहीं करेंगे बोर्ड में अन्य परीक्षाओं में कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल फोन व अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा कक्ष में नहीं जाएगा।
उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर समस्त होटलों /धर्मशालाओं/गेस्ट हाउस के मालिक/प्रबंधक किसी भी प्रकार से आईडी प्रूफ के रूप में पासपोर्ट/राशनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र और लेख पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य विश्वसनीय प्रमाण पत्र की प्रति रखे बगैर अपने होटलों/धर्मशाला/गेस्ट हाउस में किसी भी यात्री को प्रवास नहीं कराएंगे तथा आईडी प्रूफ की एक प्रति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे।


      उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, नर्सिंग होम्स, शिक्षण संस्थान, न्यायालय आदि के 100 मीटर की परिधि के परिक्षेत्र में आतिशबाजी का न तो विक्रय करेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा।यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 09.03.2021 से 08.05.2021 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।