30 जुलाई तक वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करायें-जिलाधिकारी

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वृद्धावस्था पेंशनर पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु यथाशीघ्र आधार प्रमाणीकरण कराये। जिलाधिकारी ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हेतु अधिकारियों को किया नामित। अधिकारीगण वृहद कैम्प का आयोजन कर 30 जुलाई तक वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करायें।

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों द्वारा वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर लॉगिन करते हुये जन सुविधा केन्द्रों, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं कम्प्यूटर या मोबाइल के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण किया जा सकता हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनरों को आधार सीडिंग/आधार ऑथोन्टीकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आधार बेस भुगतान किया जाना है। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी स्वयं अपना आधार प्रमाणीकरण यथाशीघ्र करायें, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़ विकास भवन में सम्पर्क करें, आधार प्रमाणीकरण नहीं होने की स्थिति में योजना का लाभ दिया जाना सम्भव नही होगा। उन्होने बताया है कि जनपद में कुल वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे 123015 में कुल 58582 पेंशनरों द्वारा अब तक आधार प्रमाणीकरण कराया गया है तथा 64433 पेंशनरों द्वारा आधार प्रमाणीकरण नही कराया गया है, जो भी अभी छूटे हुये।


जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के शत् प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण हेतु नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर से खण्ड विकास अधिकारियों एवं न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सहायक विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात ग्राम पंचायत सहायक एवं सफाई कर्मचारियों व रोजगार सेवकों का दायित्व निर्धारित करते हुये निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत सचिवालय, विकास खण्ड, तहसील स्तर पर दिनांक 11 जुलाई से 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से वृहद कैम्प का आयोजन कराते हुये वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करायें। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का आनलाइन आधार प्रमाणीकरण न कराये जाने पर यदि पात्र पेंशनर्स योजना के लाभ से वंचित रहते है तो सम्बन्धित कर्मचारी व अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये युक्तिसंगत कार्यवाही की जायेगी।