विवाहोत्सव एवं आयोजनो में कोविड-19 प्रोटोकाल का अक्षरशः करें पालन- जिलाधिकारी

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अयोध्या, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने शासन के निर्देश पर कोविड-19 के प्रसार की सम्भावना को देखते हुए विवाहोत्सव सम्बन्धित आयोजनो एवं अन्य गतिविधियो के दृष्टिगत कोविड-19 प्रोटोकाल व गाइड लाइन कुछ प्रतिबन्धो के साथ अनुमति प्रदान करने का निर्देश नगर मजिस्ट्रेट एवं सभी उप जिलाधिकारी को दिये है।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड-19 हेतु मेडिकल प्रोटोकाॅल, हैण्ड सेनिटाइजेशन एवं हाईजिन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। विवाह आदि आयोजन में सम्मिलत व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान यथा-हाॅल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति प्रदान की जायेगी।

इसके अतिरिक्त खुले स्थानों पर भी यह प्रतिबन्ध लागू होगा। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर हैण्ड सैनिटाइजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था आयोजक अथवा परिसर के स्वामी को करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल पर यथासंभव आने वाले व्यक्तियों हेतु प्रवेश एवं निकास द्वार अलग-अलग बनाई जाय। उन्होंने आगे बताया कि कार्यक्रम स्थल पर वही व्यक्ति सम्मिलत हों, जिनमें किसी प्रकार के कोविड लक्षण नहीं होगें। कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था रखी जाय जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप व गिलास का प्रयोग किया जाय।

वातानुकूलित परिसर के प्रबन्धक सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे तथा क्रास वेण्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगे। सामूहिक खान-पान आदि कार्यक्रम में भोजन बनाने वाले कर्मियों की रैण्डम कोविड टेस्टिंग की जांच करानी होगी। कार्यक्रम स्थल, विशेषकर बार-बार प्रयोग होने वाले स्थलों जैसे दरवाजे के हैण्डिल, लिफ्ट के बटन, सीट, बेंच, वाॅशरूम की टोटी एवं वाॅशवेसिन आदि को नियमित रूप से सफाई एवं विसंक्रमण 01 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्रयोग करते हुए बारम्बार करना होगा।

कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त मात्रा में कवर्ड डस्टबिन उपलब्ध रखना होगा जिसमें प्रयोग किये गये मास्क, डिस्पोजल आदि निस्तारित किये जायेगेे। कन्टेन्मेन्ट जोन में किसी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेटहाॅल, धर्मशाला, लाॅज, मैरिज लाॅन एवं मंदिर परिसर आदि में चिकित्सीय आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिगत निकटवर्ती हास्पिटल से मैपिंग सम्बन्धित प्रबन्ध अवश्य करना होगा साथ ही सभी उपरोक्त कार्यक्रम स्थल पर आने वाले सभी अतिथिगण आदि का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड आदि रजिस्टर में अंकन किया जायेगा जिसे कभी भी अपरिहार्य स्थितियों में किसी भी उच्च अधिकारी अपने कार्यालय में मंगाकर अवलोकन कर सकते है।

कोई भी विवाहोत्सव कार्यक्रम सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर नहीं किये जायेगे तथा सभी प्रकार की रस्म अदायगी परिसरों के अंदर ही होगी एवं सड़कों पर कोई रस्म अदायगी जैसे घुड़चढ़ी आदि नहीं की जायेगी।  विवाहोत्सव हेतु मात्र सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी एवं डी0 जे0 वैण्डबाजा आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इन आदेशों के पालन हेतु सम्पन्न बैठकों/सम्पर्को में कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिये गये समस्त निर्देशों यथा-हैण्ड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाय/कराया जाये। इन निर्देशों का उल्लंघन उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/-5-2020 दिनांक  14 मार्च, 2020 के तहत जारी उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से लेकर 60 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।