27 दिसम्बर तक मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जाये-जिलाधिकारी

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त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन.2021 हेतु पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण के कार्यो की जिलाधिकारी ने की समीक्षा,त्वरित गति से कार्य करते हुये 27 दिसम्बर तक मतदाता सूची का अनन्तिम प्रकाशन कराया जाये।


प्रतापगढ़ , जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में कल सायंकाल कैम्प कार्यालय के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन.2021 हेतु पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी ;वि0ध्रा0द्ध शत्रोहन वैश्य, उपजिलाधिकारी हायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ;पंचायतद्ध तथा समस्त तहसीलदार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ;पंचायतद्ध के साथ बैठक की गयी। बैठक में बताया गया कि कुण्डा तहसील के विकास खण्ड बिहार की एक ग्राम पंचायत शकरदहा की हस्तलिखित पाण्डुलिपि अभी तक अप्राप्त है जिस पर उपजिलाधिकारीध्सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ;पंचायतद्ध कुण्डा द्वारा बताया गया कि हस्तलिखित पाण्डुलिपि पंचायत निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त करा दी गयी है।

इसी प्रकार पट्टी तहसील के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के 08 ग्राम पंचायतों तथा मंगरौरा विकास खण्ड की 06 ग्राम पंचायतों की हस्तलिखित पाण्डुलिपि प्राप्त नही हुई है जिस पर उपजिलाधिकारी पट्टी ने बताया कि दिनांक 25 दिसम्बर तक पूर्ण कर पंचायत निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने फर्म के प्रोपराइटर को निर्देशित किया कि दिनांक 27 दिसम्बर 2020 को मतदाता सूची का अनन्तिम प्रकाशन होना है।

इसलिये वह जनपद की पांचों तहसीलों को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक तहसील हेतु 15.15 आपरेटर उपलब्ध करा दें जिसमें 10 आपरेटर द्वारा फीडिंग का कार्य किया जाये तथा 05 आपरेटर द्वारा अप्रूवल का कार्य किया जाये। इसके लिये यदि आवश्यक हो तो एक अलग स्थान किराये पर लेकर उसमें सेटअप लगाकर अतिरिक्त आपरेटर नियोजित किये जाये। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि समय कम होने के कारण वह स्वयं सम्बन्धित फर्म के कार्य स्थल पर जाकर फीडिंग एवं अप्रूवल के कार्य को अपनी देखरेख में पूर्ण कराये। बैठक में सम्बन्धित फर्म के प्रोपराइटर को यह भी निर्देशित किया गया कि वह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि कोई भी ग्राम पंचायत का डाटा फीडिंग हेतु अवशेष न रह जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अर्ह व्यक्तियों का नाम दावा एवं आपत्ति हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में जोड़ा जाये। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने स्तर से कार्यो को सावधानीपूर्वक त्वरित गति से पूर्ण करते हुये प्रत्येक दशा में दिनांक 27 दिसम्बर 2020 को अनन्तिम प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
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जिला सूचना कार्यालय