औषधि विक्रय पेपरलेस आनलाईन सिस्टम लागू

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औषधि विक्रय लाइसेंस, औषधि निर्माण लाइसेंस, काॅस्मेटिक्स निर्माण लाइसेंस एवं रक्त कोष लाइसेंस निर्गत करने के लिए पेपरलेस आनलाईन सिस्टम लागू।

ईज आफ डूइंग बिजनेस की नीति के तहत  खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा औषधि विक्रय लाइसेंस, औषधि निर्माण लाइसेंस, काॅस्मेटिक्स निर्माण लाइसेंस एवं रक्त कोष लाइसेंस निर्गत करने के लिए पेपरलेस आॅनलाईन सिस्टम लागू किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के माध्यम से आवेदक द्वारा निवेशमित्र के सिंगल विण्डो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके विभिन्न लाइसेंस/प्रमाण पत्र को एक लाॅगिन आई-डी पासवर्ड से प्राप्त कर सकता है। प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण समयान्तर्गत निस्तारित करने के लिये निरन्तर मुख्यालय स्तर से माॅनिटरिंग की जाती है। वर्ष 2020 में अब तक कुल 14179 आवेदकों को औषधि विक्रय लाइसेंस निर्गत किये गये है। इसी प्रकार निवेशमित्र के माध्यम से 29 फर्मो को विनिर्माण लाइसेंस प्रदान किये गये है।

उल्लेखनीय है कि निवेशमित्र के माध्यम से लाइसेंस/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये अलग-अलग एवं बार-बार लाॅगिन आई-डी पासवर्ड बनाने अथवा पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आवेदकों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि यदि उनका आवेदन पत्र किन्ही कारणों से निरस्त हो जाता है तो उन्हें पुनः पंजीयन करने अथवा लाॅगिन आई-डी पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पूर्व के लाॅगिन आई-डी पासवर्ड के माध्यम से अपने प्रोफाइल में आवश्यक संशोधन करके पुनः आवेदन किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे औषधि लाइसेंस से सम्बन्धित शेष सभी सेवाओं जैसे तकनीकी व्यक्ति में बदलाव, संविधान परिवर्तन, ब्रांच लाइसेंस, आवेदक के शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव में बदलाव का इन्टीग्रेशन निवेशमित्र से किया जा रहा है, जो जल्द ही सभी आवेदकों/लाइसेंस धारको के लिये उपलब्ध होगा।यह भी उल्लेखनीय है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अन्तर्गत औषधि लाइसेंस के नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त करके केवल रिटेंशन शुल्क जमा करने की व्यवस्था लागू की गई है।

लाइसेंस धारकों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु रिटेंशन शुल्क जमा करने के पश्चात लाइसेंस की वैधता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिये लाइसेंस रिटेंशन शुल्क को निवेशमित्र के माध्यम से जमा करने की व्यवस्था लागू की जा रही है, इस व्यवस्था के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारक द्वारा रिटंेशन शुल्क जमा करने के उपरान्त आॅनलाईन सिस्टम से लाइसेंस की वैधता का प्रमाण पत्र स्वतः प्राप्त हो जायेगा जिसके लिये अनुज्ञप्ति धारक को विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तथा सभी प्रमाण पत्र आवेदक को घर बैठे प्राप्त हांेगे।