03 शस्त्र लाइसेन्सी अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर तक जमा/सरेण्डर कर दें-जिलाधिकारी

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प्रतापगढ़,सचिव, उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने समस्त शस्त्र लाइसेन्सियों को निर्देशित किया है कि आयुध अधिनियम-1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम-2019 में दी गई व्यवस्थानुसार ऐसे शस्त्र लाइसेन्सी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज है, वे अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक जमा/सरेण्डर कर दें।